GST Exemption Certificate 2024: देश की विशेष योग्य नागरिकों को जीएसटी में छूट देने के लिए सरकार द्वारा जीएसटी रियायत सर्टिफिकेट योजना की शुरुआत की गई है। बता दें कि इस योजना का संचालन भारतीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यदि आप विकलांग नागरिक श्रेणी से हैं और वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो ऐसे में पैसे बचाने के लिए आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जीएसटी में छूट पाने के लिए आप यहां दी गई जानकारी का पालन करते हुए इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा “GST Exemption Certificate Scheme” की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई है। जीएसटी छूट प्रमाणपत्र 40% के बराबर अथवा इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को जारी किया जा रहा है।
इसके जरिए विकलांग नागरीकों (PwBD) को कारों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की रियायती दर प्रदान की जाती है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत जीएसटी छूट सर्टिफिकेट वाहन खरीद के अंतर्गत दिया जा रहा है, फिर भले ही वाहन विकलांग व्यक्ति स्वयं चलाता है या फिर कोई और चलाए। GST Exemption Certificate Scheme 2024 के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस डिटेल्स इस आर्टिकल में नीचे दी गई है।
GST Exemption Certificate 2024 Highlight
Scheme Organization | Indian Ministry of Heavy Industries |
Name Of Scheme | GST Exemption Certificate |
Benefits | GST Exemption |
Beneficiary | Any Disabled Person |
Apply Mode | Online/Offline |
Scheme Implemented | All State |
Category | GST Certificate Scheme 2024 |
GST Exemption Certificate 2024 Kya Hai (जीएसटी छूट प्रमाणपत्र 2024 क्या है)
जीएसटी छूट प्रमाण पत्र 2024 योजना देश के विकलांग नागरिकों को जीएसटी में रियायत प्रदान करने के लिए शुरू की गई हैं। इस योजना में अप्लाई करके योग्य नागरिक GST Exemption Certificate निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट से नागरिकों को वाहन खरीद में जीएसटी को लेकर विशेष छूट दी जाती हैं।
जीएसटी एक्सप्लेन सर्टिफिकेट योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई हैं। बता दें की इस योजना के अंतर्गत अब तक 11253 भारतीय नागरिक जीएसटी छूट प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। जीएसटी छूट सर्टिफिकेट की वैधता कुल 6 महीने के लिए रहती है। जीएसटी एक्सप्लेन सर्टिफिकेट वैधता समाप्त होने के बाद इसका लाभ नही उठाया जा सकेगा।
GST Exemption Certificate 2024 Benefits
- जीएसटी रियायत प्रमाण पत्र योजना के लिए कोई भी योग्य नागरिक अप्लाई कर सकते हैं।
- यह योजना सम्पूर्ण देश में सभी राज्यों के लिए शुरू की गई हैं।
- भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों को जीएसटी डिस्काउंट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
- जीएसटी फ्री प्रमाणपत्र योजना के अन्तर्गत अस्थि विकलांग व्यक्तियों को कार खरीदने के लिए जीएसटी में रियायत उपलब्ध कराई जाती है।
- इस योजना के लिए व्यक्ति ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
- नागरिक स्वयं कार चलाए या ना चलाए लेकिन वह खुद की कार खरीदने के लिए जीएसटी सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
GST Exemption Certificate Benefits
GST Discount Certificate Scheme के माध्यम से जीएसटी पर 10% की रियायत प्राप्त की जा जाती है और शून्य उपकर लागू किया जाता है।
- इस सर्टिफिकेट का लाभ उठाने वाले नागरिकों को कार खरीदने पर 28% GST Discount दिया जाता है।
- साथ ही लागू उपकर के बजाय 18% जीएसटी छूट और कोई उपकर भी नहीं देना पड़ता है।
- इस योजना में संपूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने के एक महीने के अंदर ही जीएसटी डिस्काउंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।
- जीएसटी प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 6 महीने तक की अवधि के लिए वैध माने जाते है।
- जीएसटी एक्सप्लेन सर्टिफिकेट योजना में 6 महिने पुराने प्रमाणोत्र को अवैध कर दिया जाता है।
GST Exemption Certificate 2024 Eligibility Criteria
जीएसटी छूट योजना 2024 के लिए देश के कोई भी आर्थोपेडिक शारीरिक रूप से विकलांग नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
- विकलांग व्यक्ति की स्थायी विकलांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- व्यक्ति भले ही वाहन खरीदने के बाद उसे चलाए या ना चलाए, लेकिन वाहन खरीदने के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना के तहत ऐसे स्वचालित या मैनुअल वाहन जिनकी लंबाई 4000 मिमी या उससे कम है, उसी के लिए जीएसटी छूट का लाभ दिया जाएगा।
- पेट्रोल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) या संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) से चलने वाले वाहन को खरीदने के लिए उसकी इंजन क्षमता 1200 सीसी या उससे कम होनी चाहिए।
- जबकि डीजल से चलने वाले वाहन की इंजन क्षमता 1500 सीसी या इससे कम होनी चाहिए।
- जीएसटी डिस्काउंट सर्टिफिकेट की वैधता तीन से छह महीने के लिए ही होती है।
- ऐसे में आवेदन करने वाले नागरिक को 3 से 6 महीने के भीतर ही वाहन खरीदना होगा।
GST Exemption Certificate 2024 Document
जीएसटी डिस्काउंट सर्टिफिकेट योजना 2024 में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए योग्य नागरिकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड UDID (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी) या
विकलांगता प्रमाण पत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/जिला सरकार द्वारा जारी किया गया, जिस पर जारीकर्ता प्राधिकारी के उचित हस्ताक्षर और मुहर लगी हो साथ ही जिसमें उनका नाम और पंजीकरण संख्या दर्ज हो। - पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण
- स्व-घोषणा पत्र – (जिसमें यह स्पष्ट हो की पिछले 5 वर्षों में इस रियायत का लाभ नहीं उठाया है और वह खरीद की तारीख से 5 साल की अवधि तक जीएसटी रियायत का लाभ उठाने के बाद वाहन का डिस्पोजल नहीं करेगा)।
- जिस वाहन मॉडल को खरीदना चाहते हैं उसकी डिटेल्स डीलर का नाम l
- वाहन पंजीकृत करने वाले आरटीओ का नाम
Note:- यदि किसी आवेदक के पास ऊपर बताए गए मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं है, तो विधिवत भरा हुआ Annexure B क्रमशः आर्थोपेडिक डॉक्टर और सिविल सर्जन रैंक के अधिकारियों के हस्ताक्षर, प्रतिहस्ताक्षर, उनकी मुहर और उनके नाम एवं पंजीकरण संख्या सहित जमा कराना होगा।
How to Apply Online for GST Exemption Certificate 2024
- Step 1: Homepage – सबसे पहले जीएसटी डिस्काउंट सर्टिफिकेट योजना की आधिकारिक वेबसाइट dhigecs.heavyindustry.gov.in पर जाएं।
- Step 2: Login & Registration – नए यूजर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए “Register” बटन पर क्लिक करके पंजीकरण फॉर्म में आपका पूरा नाम, वैध ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर सहित सम्पूर्ण मांगी गई जानकारी दर्ज करें। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करके आपके पास यूडीआईडी नंबर है या नही दर्ज करें।
- Step 3: Create Password – अब आपको न्यूनतम 8 मल्टीपल अक्षरों वाला पासवर्ड बनाकर कैप्चा कोड दर्ज करते हुए आई अग्री पर क्लिक करें, फिर “Register” पर क्लिक कर दें।
- Step 4: Activate Account – अगले चरण में रजिस्टर्ड मेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी नंबर दर्ज करें
- Step 5: Dashboard रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्टर्ड मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करके “Login” विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको उपयोगकर्ता डैशबोर्ड पर निर्देशित किया जाएगा, यहां आवश्यक जानकारी दर्ज करके “Draft” पर क्लिक करें। - Step 6: Application Submission – एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई संपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करते हुए “Next” पर क्लिक करें। अगले पेज (SCR-11) पर अतिरिक्त आवश्यक मांगी गई जानकारी दर्ज करके “Final Submit” पर क्लिक करें।
- Step 7: Application Status Check – अब आप GST Exemption Certificate Application Status चेक करने के लिए आवेदन स्थिति पेज (SCR-12) पर विजिट करें। यदि आपका स्टेट्स “Accepted” दिखाई दे, तो आप यहां पर “Download the Certificate” पर क्लिक करें।
- Step 8: Update Vehicle Details – वाहन खरीदने के बाद उसकी डिटेल्स यहां अपडेट करना अनिवार्य है। SCR-14 में दिख रहे “Update Vehicle Details” पर क्लिक करके वाहन नंबर और परचेजिंग डेट दर्ज करें।
- Step 9: OEM/Request Form For Company – यदि आपके वाहन का OEM/Company या मॉडल लिस्टेड नहीं है, तो ऐसे में नई एंट्रीज जोड़ने के लिए “Add New OEM/Company Request” पर क्लिक करके SCR-15 में आवश्यक जानकारी दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर दें।
How to Apply Offline for GST Exemption Certificate 2024
- Step: 1 सबसे पहले GST छूट प्रमाणपत्र योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें।
- Step: 2 इसके बाद जीएसटी छूट प्रमाण पत्र फॉर्म में मांगी गई संपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- Step: 3 इस योजना के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति निकलवा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- Step: 4 इसके बाद भरे गए आवेदन फॉर्म को यहां दिए गए पत्ते पर भेज दें।
“Under Secretary (AEI Section), Department of Heavy Industry, Udyog Bhawan, Room No. 428, New Delhi 110011, Phone: 011- 23061490 - Step: 5 आवेदनकर्ता को वाहन के रजिस्ट्रेशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर भारी उद्योग विभाग को वाहन खरीदने और वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में सूचित करना होगा।
GST Exemption Certificate 2024 Apply Online
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GST Exemption Certificate Yojana 2024 – FAQ,s
जीएसटी एक्सप्लेन सर्टिफिकेट योजना में वाहन की इंजन क्षमता कैसे तय होती है?
GST Explain Certificate Govt Scheme में वाहन इंजन की क्षमता ईंधन के प्रकार जिसमें पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, या डीजल शमिल हो सकते हैं इनके आधार पर की जाती है। और छूट के लिए अन्य योग्यता के साथ ही इसे पूरा करना अनिवार्य है।
यदि कोई जीएसटी छूट का लाभ उठाकर 5 साल के भीतर वाहन का डिस्पोजल करता है तो क्या होगा?
यदि GST Exemption Certificate Yojana का लाभ उठाने के बाद 5 साल के भीतर वाहन का डिस्पोजल किया जाता है तो इसके लिए संबंधित व्यक्ति को भारी जुर्माना उठाना पड़ सकता है।