Retired Employee Job Opportunities: रिटायर्ड कर्मचारियों को रेलवे द्वारा फिर से जॉब पाने का एक बहुत अच्छा मौका दिया गया है दरअसल परिपत्र में महाप्रबंधकों को सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को फिर से जॉब पर रखने का अधिकार दिया गया है इसके साथ ही 16 नियम व शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।
रेलवे बोर्ड द्वारा सेवा आवश्यकताओं के अनुसार रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को परामर्शदाता के रूप में फिर से नियुक्त करने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। 29 अगस्त 2024 को सभी जोनल रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भेजे गए परिपत्र में रेलवे बोर्ड द्वारा कहा गया है कि सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति 31 दिसंबर 2026 तक के लिए की जायेगी।
अर्थात अब रिटायर हो चुके कर्मचारियों को 2 वर्ष और जॉब करने का मौका मिलेगा। परिपत्र के मुताबिक, राजपत्रित अधिकारियों के रिक्त पदों के कारण क्षेत्रीय रेलवे के समक्ष आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, रेलवे बोर्ड द्वारा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को परामर्शदाता के रूप में फिर से नियुक्त करने को लेकर मंजूरी दे दी गई है।
Retired Employee Job Opportunities – सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की नियुक्ति 65 वर्ष तक
नए दिशा निर्देशों में महाप्रबंधकों को सेवानिवृत्त रेल अधिकारियों को फिर से सेवा पर रखने का अधिकार दिया गया है और इसके लिए खास 16 नियम व शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।
बोर्ड द्वारा सेवानिवृति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही यह कहा गया है कि सलाहकारों की नियुक्ति को पुनर्नियुक्ति का मामला नहीं माना जाएगा।
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Retired Employee Job Opportunities में अधिकारियों को प्रतिमाह 1.5 पेड छुट्टियां
पुनः नियुक्त कर्मचारियों को हर महीने 1.5 पेड छुट्टियां दी जाएगी, लेकिन ये छुट्टियां न तो ट्रांसफर की जा सकेंगी और ना ही इन कर्मचारियों यह छुट्टियां जमा करने का अवसर दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद इन छुट्टियों के बदले अलग से कोई विशेष भुगतान भी नहीं किया जाएगा, जैसा कि आमतौर पर स्थायी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय पर दिया जाता है।
Retired Employee Job Opportunities में सरकारी सुविधाएं
सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि पुनः नियुक्ति किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को HRA और सरकारी आवास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। हालांकि, उन्हें घर से कार्यालय और वापस घर आने-जाने के लिए परिवहन भत्ता अवश्य दिया जाएगा, लेकिन यह भत्ता वही होगा जो अधिकारी को सेवानिवृत्ति के समय तक दिया जा रहा था।
नियुक्ति के समय तय किया गया वेतन पूरे कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एक समान रहेगा। सलाहकार के रूप में नियुक्त कर्मचारी सलाहकार के रूप में काम करेंगे, जिन्हें कार्यालय दौरों के लिए TA/DA भी दिया उपलब्ध कराया जा सकता है।
परिपत्र में बताया गया है कि अगर यूपीएससी या विभागीय चयन के माध्यम से किन्ही नए कर्मचारियों को नियुक्ति किया जाएगा, तो उसी समय पुनर्नियुक्त अधिकारियों को सेवा से तत्काल हटा दिया जाएगा।
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