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Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025: मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना में इन लड़कियों को मिलेगी ₹10000 तक की मदद, जाने पूरी खबर

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025: राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को आसान और सम्मानजनक बनाना है। राज्य सरकार द्वारा 24 जून 2025 को कैबिनेट बैठक में इस योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के लिए सरकारी ने कुल 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

इस बजट का इस्तेमाल राज्य की सभी 8053 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह भवनों के निर्माण के लिए किया जाएगा। बता दें कि इन सभी भवनों का संचालन ‘Jeevika Didi’ द्वारा किया जाएगा। कन्या विवाह मंडप योजना के तहत, विवाह के समय पात्र कन्या के बैंक खाते में 5,000 रूपये की आर्थिक सहायता सीधे हस्तांतरित की जाती है, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रूपये कर दिया गया है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि बाल विवाह को रोकने और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने में सहायता करेगी।

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यह योजना बिहार राज्य में निकाली गई है, जिसका लाभ बिहार के मूल निवासी लाभार्थियों को ही मिलेगा। विवाह मंडप योजना राज्य की अविवाहित, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना के लिए आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। आवेदकों को अपना फॉर्म प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा करवाना होगा। हालांकि इस योजना में कुछ समय बाद आवेदक ऑनलाइन माध्यम से भी फॉर्म भर सकेंगे, जिसके लिए जल्द ही एप्लीकेशन पोर्टल भी बना दिया जाएगा।

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025
Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 Overview

OrganizationState Government of Bihar
Scheme NameKanya Vivah Mandap Scheme
Apply ModeOnline
Application Start Date
Budget₹40 billion 26 Crore 50 Lakh
StateBihar
Operated byJeevika sisters
BenefitMarriage Halls in all Panchayats
BeneficiariesProviding convenient venues for marriages to poor families
CategoryLatest Govt Scheme 2025

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 Last Date

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना में आवेदन की कोई विशिष्ट अंतिम तारीख निर्धारित नहीं की गई है, जैसा कि अन्य कुछ सरकारी योजनाओं में होता है। बता दें कि ज्यादातर सरकारी योजनाओं में आमतौर पर फॉर्म भरने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं होती है योग्य नागरिक कभी भी आवेदन कर सकते है।

लेकिन, चूंकि यह एक विवाह सहायता योजना है, तो इस योजना में योग्य आवेदकों को विवाह से पहले या विवाह के तुरंत बाद आवेदन करने की सलाह दी जाती है। कुछ संबंधित योजनाओं में विवाह की तिथि से 1 माह पहले और विवाह के 1 वर्ष के बाद तक आवेदन पूरा करने का प्रावधान होता है, जिससे कोई भी लाभार्थी समय सीमा समाप्त होने के कारण वंचित न रह जाए।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के लिए फिलहाल 24 जून 2025 को ही कैबिनेट से स्वीकृत मिली है और इस योजना में विवाह मंडपों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। ऐसे में कन्या मंडप योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया धीरे-धीरे पूरी तरह से ऑनलाइन की जा सकती है। वर्तमान में, आवेदन पत्र मुख्य रूप से प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर ऑफलाइन माध्यम से जमा किए जा रहे हैं। आवेदक लेटेस्ट जानकारी के लिए बिहार सरकार के संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने स्थानीय प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि योजना के दिशा निर्देशों में समय समय पर बदलाव किए जा सकते हैं।

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 Benefits

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना से योग्य आवेदकों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि गरीब परिवारों पर शादी को लेकर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। बिहार कन्या विवाह मंडप योजना के तहत योग्य परिवारों की बेटियों को शादी के समय 5,000 से 10,000 रूपये तक की सहायता दी जाएगी।

यह धनराशि सीधे कन्या के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडपों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि गरीब परिवारों को शादी-विवाह जैसे आयोजनों के लिए एक सम्मानजनक और कम लागत वाला स्थान मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम के जरिए राज्य में बाल विवाह को रोकने और दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि यह योजना शादी के लिए आयु मानदंडों और दहेज न लेने की शपथ पर जोर देती है। इस योजना का संचालन राज्य की ‘जीविका दीदी’ द्वारा किया जाएगा, जिससे योजना का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा।

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 Eligibility Criteria

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों का पालन करना होगा:

  • आवेदनकर्ता परिवार बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • यह योजना मुख्य रूप से राज्य के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बनाई गई है, ऐसे में आवेदक परिवार के पास गरीबी रेखा से नीचे के प्रमाण के लिए बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
  • लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 60,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वहीं बात करें आयु की तो कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, जबकि वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • आयु सीमा की यह शर्त बाल विवाह को रोकने के लिए लागू की गई है।
  • बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना केवल मात्र राज्य की अविवाहित कन्याओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विधवा और परित्यक्ता यानी तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।
  • हालांकि, कुछ स्रोतों के अनुसार, पुनर्विवाह के मामले में पहली बार विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को ही इस योजना में आवेदन के लिए पात्रता मिल सकती है। इसके अलावा आवेदक परिवार को किसी प्रकार का दहेज ना लेने के संबंध में आवेदन के समय घोषणा पत्र देना होगा, जिससे कि दहेज प्रथा को भी रोक जा सके।
  • आवेदनकर्ता के नाम पर सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है, यह बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 Documents

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025 के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने जरूरी है:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • वार्षिक आय प्रमाणपत्र
  • कन्या का जन्म प्रमाणपत्र/10वीं मार्कशीट
  • वर का जन्म प्रमाण पत्र/10वीं मार्कशीट
  • बैंक खाता डायरी
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • दहेज नहीं लेने संबंधी शपथपत्र (यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप दहेज प्रथा में शामिल नहीं हैं)
  • हस्ताक्षर इत्यादि।

How to apply for Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025

मुख्यमंत्री बिहार कन्या विवाह मंडप योजना में फॉर्म फिलहाल ऑफलाइन भरे जा रहे है, जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आप इस चरणबद्ध जानकारी का पालन कर सकते हैं:

  • Step: 1 सबसे पहले आवेदन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति निकलवा लें।
  • Step: 2 इसके बाद अपने स्थानीय प्रखंड कार्यालय (ब्लॉक ऑफिस) से या मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करें, और इसका प्रिंटआउट निकलवा लें।
  • Step: 3 आवेदन पत्र में पूछी गई आवश्यक व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी को स्पष्ट शब्दों में भरें।
  • Step: 4 निर्धारित स्थान पर आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं।
  • Step: 5 इसी तरह से आवेदनकर्ता हस्ताक्षर के स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें।
  • Step: 6 अगले चरण में सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति फॉर्म के साथ अटैच करें।
  • Step: 7 फॉर्म भरने और सभी दस्तावेज अटैच करने के बाद इस आवेदनपत्र को आप अपने स्थानीय प्रखंड कार्यालय में स्थित RTPS (Right to Public Services) काउंटर पर जमा करवा दें।
  • Step: 8 आवेदन फॉर्म जमा करते समय याद से जमा रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि यह आपके आवेदन का प्रमाण होगा और भविष्य में एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने में मदद मिलेगी।
  • Step: 9 आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र और दस्तावेजों का संबंधित अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा।
  • यदि सब कुछ सही पाया जाता है और आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आपके आवेदन को स्वीकृति मिल जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद, सहायता राशि सीधे लाभार्थी कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
  • आवेदक फॉर्म भरने से पहले, लेटेस्ट जानकारी के लिए अपने स्थानीय प्रखंड कार्यालय से संपर्क करक सकते है या बिहार राज्य सरकार की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी चेक कर सकते हैं।

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 Apply

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Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 – FAQ,s

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

फिलहाल, Bihar Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 के लिए आवेदन फॉर्म सिर्फ ऑफलाइन प्रखंड कार्यालय में जमा किए जा रहे है, जल्द ही इस योजना के तहत एक ऑनलाइन ऐप/पोर्टल भी लॉन्च किया जा सकता है।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025 के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

Bihar Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 के लिए आवेदक बिहार के निवासी और BPL कार्डधारक होने चाहिए, साथ ही कन्या की न्यूनतम आयु 18+ और वर की आयु 21+ तथा दहेज रहित शादी होनी चाहिए।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025 में क्या क्या लाभ मिलेंगे?

Bihar Kanya Vivah Mandap Yojana 2025-26 के तहत लाभार्थियों कन्याओं को 5,000 से 10000 रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इनके विवाह के लिए पंचायत स्तर पर अलग अलग विवाह मंडपों का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि बाल विवाह व दहेज प्रथा को पूरी तरह रोका जा सके।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Scheme 2025 में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, BPL राशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, बैंक डायरी, मोबाइल नंबर, फोटो, और दहेज न लेने का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज आवश्यक हैं।

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