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Teacher Transfer Policy: शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति जारी, इन शिक्षकों को मिलेगा ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ

Teacher Transfer Policy: राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियुक्त शिक्षकों के लिए New Transfer Policy की घोषणा जारी की गई है। दिसंबर 2024 तक BPSC और अन्य योग्यता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। शिक्षकों को अब मुख्यालय स्तर से ही Transfer और Posting मिल सकेगी।

वहींं बता दें की स्थानीय निकायों से नियुक्त हुए शिक्षकों का ट्रांसफर दूसरी जगह पर नहीं होगा। बिहार राज्य के लाखों सरकारी स्कूल शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश सरकार द्वारा नई तबादला नीति की घोषणा जारी कर दी गई है। BPSC अन्य योग्यता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का इसी साल दिसंबर महिने तक ट्रांसफर किया जाएगा।

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Teacher Transfer Policy
Teacher Transfer Policy

राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा बताया गया है की ट्रांसफर को लेकर जल्द ही शिक्षक कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे। इसके बाद इसी वर्ष में दिसंबर 2024 खत्म होने से पहले इन शिक्षकों को राज्य के नए स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

Teacher Transfer Policy में इन्हे मिली Priority

  • बिहार टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जारी करते समय अन्य जरूरतों के साथ ही राज्य स्तरीय वरीयता को भी ध्यान में रखा जाएगा।
  • यदि महिला शिक्षक का पति सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे में महिला टीचर को पति के कार्यस्थल के आधार पर तबादले के स्थान का विकल्प दिया जाएगा।
  • जबकि कैंसर या अन्य लाइलाज गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक या उनके परिवार के सदस्य उनके पसंदीदा जिले, अनुमंडल या पंचायत क्षेत्र में अपनी पोस्टिंग करवा सकेंगे।
  • विधवा, तलाकशुदा और अन्य महिला शिक्षकों को भी उनके पसंदीदा स्थान पर पोस्टिंग में पहली प्रायोरिटी दी जाएगी।
  • नई तबादला नीति के तहत हर 5 साल में टीचर के ट्रान्सफर होना अनिवार्य होगा।
  • स्कूलों में कुल छात्र-शिक्षक अनुपात, बुनियादी ढांचे और खाली पदों के आधार पर शिक्षकों को नई पोस्टिंग दी जाएगी।
  • शिक्षक अपने तबादले के लिए अधिकतम 10 स्थान के विकल्प चुन सकेंगे।
  • बता दें की चुने गए विकल्पों में से शिक्षकों के तबादले सॉफ्टवेयर के जरिए निर्धारित किए जाएंगे।

Transfer Policy for Bihar Teachers – बिहार शिक्षक स्थानांतरण नीति

  • बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा बताया गया कि शिक्षक स्थानांतरण नीति के लिए केवल मात्र BPSC और योग्यता परीक्षा पास वाले उपखंड और पुराने वेतनमान वाले कर्मचारी योग्य माने गए है।
  • स्थानीय उद्योगपति से नियुक्त होने वाले कोई भी शिक्षक सरकार की ट्रांसफर नीति का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है।
  • सरकार की इस नीति में कई महत्वपूर्ण नियम भी लागू किए गए है, जिसके मुताबिक पुरुष शिक्षकों को अपने अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी।
  • पहले चरण में सभी योग्य शिक्षकों का तबादला मुख्यालय स्तर से ही किया जाएगा। BPSC TRE-1 Teacher, TRE-2 Teacher और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों द्वारा यदि तबादला विकल्प नहीं चुना गया है, ऐसे में इनका तबादला नहीं किया जाएगा।

Teacher Transfer Policy में जो तबादले नही चाहते उन्हे नई पोस्टिंग नहीं दी जाएगी

राज्य के शिक्षा मंत्री ने बताया, की शिक्षक तबादला नीति के दायरे में वही शिक्षक कर्मचारी आने वाले है, जिन्होंने राज्य में बीपीएससी या फिर अन्य कोई योग्यता परीक्षा पास की है। साथ ही, यह नीति बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर भी लागू की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया की ‘BPSC TRE-1, TRE-2 और योग्यता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों द्वारा अगर Transfer-Posting का विकल्प नहीं भरा गया है, तो ऐसे में उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी शिक्षक वर्तमान में कार्यरत स्कूल में ही आगे के लिए भी कार्यरत रहेंगे।

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