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Homeless Plot Lease Abhiyan: 45 हजार गांवों में बेघर परिवारों को मिलेंगे फ्री जमीन और मकान के पट्टे, करना होगा ये एक काम

Homeless Plot Lease Abhiyan: राज्य सरकार द्वारा बेघर और आश्रित परिवारों को मकान बनाने के लिए प्लॉट्स के पट्टे वितरित करने का अभियान शुरू किया गया है इस अभियान की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा एक बैठक के दौरान की गई थी। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने परिवारों की पहचान कर उन्हें पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके तहत राज्य सरकार 45 हजार गांवों में होमलेस प्लॉट लीज योजना के अंतर्गत बेघर परिवारों को भूखंड के पट्टे वितरित करने जा रही है। राजस्थान राज्य के प्रत्येक गांव में बेघर और घुमंतू लोगों को 300 वर्ग गज तक की जमीन अर्थात प्लॉट दिए जाएंगे जिस पर वह अपना मकान बना कर रह सके।

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Homeless Plot Lease Abhiyan
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Homeless Plot Lease Abhiyan – 2 अक्टूबर से मिलेंगे प्लॉट के पट्टे

इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। यह प्लॉट पट्टा वितरण राज्य के 45000 गांवो में जितने बेघर है उन्हे वितरित किया जाएगा। लेकिन यह जमीन केवल उन्हें मिलेगी जिनके पास अपना खुद का कोई घर या कोई भी जमीन नहीं है। ऐसे सभी परिवारों को 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में बुलाकर पट्टा वितरण किया जाएगा।

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राजस्थान राज्य में कुल 11341 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें इस समय लगभग 44981 गांव शामिल हैं। पंचायती राज आयुक्त एवं सचिव द्वारा सभी जिला परिषद सीईओ को प्लॉट देने के Homeless Plot Lease Abhiyan पर जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा गया है। भूखंड लीज के लिए जारी परिपत्र के अनुसार सरकार द्वारा बेघर व आवासहीन लोगों को भूखंड व पट्टे देने के लिए होमलेस प्लॉट लीज अभियान 2024 चलाने का निर्णय लिया है।

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पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक गांव से बेघर घुमंतू परिवारों का ब्योरा मांगा गया है। सभी जिला परिषद अलग अलग इसका ब्योरा तैयार कर रहे है। पंचायती राज विभाग ने हर जिले से 22 अगस्त 2024 तक गांव गांव बेघर परिवारों का ब्योरा भेजने के लिए सूचना भी जारी कर कड़े आदेश भी दिए है।

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Homeless Plot Lease Abhiyan में ऐसे मिलेगा मकान के लिए प्लॉट

पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत नियम-158 के तहत बेघर व घुमंतू परिवारों को अधिकतम 300 वर्ग गज के प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। प्लॉट का आकार जमीन की उपलब्धता के अनुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। भूमि रियायती दर Token Money पर आवंटित की जाएगी।

हालांकि रियायती दरें अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं। बेघर परिवारों को जमीन आवंटित करने के लिए 29 अगस्त 2024 तक प्रत्येक गांव में आबादी वाली भूमि चिह्नित करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

Homeless Plot Lease Abhiyan में प्लॉट पट्टा लेने के लिए करना होगा 5 सितंबर तक आवेदन का काम

भूखण्ड पट्टा वितरण का कार्य खंड विकास अधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। जिन गांवों में भूखण्ड आवंटित करने के लिए आबादी वाली भूमि नहीं है, वहां अन्य भूमि की व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे ताकि हर हाल में सभी गांवों में और पूरे राज्य में बेघरों को मकान बनाने के लिए प्लॉट मिल सके, इसके बाद राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजकर प्रस्तावित भूमि को आबादी वाली भूमि में परिवर्तित किया जाएगा।

पंचायती राज विभाग द्बारा सभी गांवों में बेघर परिवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए 5 सितंबर 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। 5 सितंबर के बाद बेघर परिवार प्लॉट के पट्टे लेने के लिए आवेदन नही कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक गांव से प्राप्त आवेदनों का ब्योरा 7 सितंबर 2024 तक पंचायती राज विभाग को भेजा जाएगा। Plot Allotted करने के लिए 6 सितंबर से 25 सितंबर 2024 तक ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित करने और अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

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