Rajasthan Sarpanch Tenure Extended 2025: राज्य सरकार द्वारा इस बार होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की गई है, इस बार जिन सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने राजस्थान में One State One Election की शुरुआत की है। राजस्थान की कुल 6759 ग्राम पंचायतों में जनवरी 2025 में चुनाव कराने की बजाय सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है।
सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक प्रशासनिक समिति भी बनाई जाएगी। इसमें उप सरपंच और वार्ड 5 के सदस्य शामिल होंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने और प्रशासनिक समिति बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा यह फैसला मध्य प्रदेश मॉडल के आधार पर लिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश समेत कई भाजपा शासित राज्यों ने भी इसी तरह सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया है।
अब राज्य की सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने को काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल राजस्थान में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। इन पंचायतों के चुनाव 31 जनवरी 2025 से पहले पहले करवाए जाने आवश्यक थे, लेकिन राजस्थान सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत अब चुनाव को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है।

Rajasthan Sarpanch Tenure Extended 2025 Latest Update
अभी हाल ही में सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का भी फैसला किया है, इसलिए जब तक पुनर्गठन कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक चुनाव शुरू नहीं होंगे। राज्य में इस समय लगभग 11000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, जिनका कार्यकाल अलग-अलग समय पर खत्म हो रहा है। एक राज्य एक चुनाव के तहत सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ करवाने के लिए प्रशासक नियुक्त करना जरूरी था।
आपको बता दें कि 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है, जबकि 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में खत्म होगा। इसके अलावा 3847 पंचायतों का कार्यकाल सितंबर-अक्टूबर 2025 में खत्म हो रहा है। चुनाव में इसी अंतराल को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया गया है।
Rajasthan Sarpanch Tenure Extended 2025 News In Hindi
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 95 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी, 2025 को समाप्त हो रहा है तथा अपरिहार्य कारणों से उनके चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने तथा ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक प्रशासनिक समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जो ग्राम पंचायत के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन की सहायता करेगी।
इस प्रशासनिक समिति में उन व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाएगा, जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे हों। प्रशासक प्रशासनिक समितियों की बैठक में परामर्श के पश्चात उक्त अधिनियम एवं संबंधित नियमों में वर्णित समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग एवं पालन करेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के खातों का संचालन एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
प्रशासक एवं प्रशासनिक समिति का कार्यकाल नवीन चुनाव के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तिथि से ठीक पूर्व दिवस तक रहेगा। राज्य सरकार अधिनियम की धारा 98 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त जिला कलक्टरों को उनके कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने एवं ऊपरोक्त अनुसार प्रशासनिक समितियों का गठन करने के लिए अधिकृत करती है।
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