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Media Person Pension Yojana 2024: मीडिया पेंशन योजना में अप्लाई करके पाएं 120000 रूपये की पेंशन, ऐसे करें आवेदन

Media Person Pension Yojana 2024: सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा मीडिया पर्सन के लिए प्रतिमाह पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 7 दिसंबर 2017 को की गई। बता दें कि मीडिया पर्सन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के दैनिक, साप्ताहिक, सांध्य, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों और समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

मीडिया पर्सन पेंशन स्कीम में लाभार्थी को सालाना 120000 रूपये और प्रतिमाह 10000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा Media Person Pension Yojana के तहत मंजूरी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च संवाद सोसायटी की ओर से उठाया जाता है।

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विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा पेंशन मंजूरी के बाद पेंशन की राशि समाज समिति द्वारा मीडिया में लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। ऐसी ही अन्य सरकारी योजना लिस्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम चैनल को ज्वॉइन कर सकते हैं।

Media Person Pension Yojana Apply Online
Media Person Pension Yojana 2024

Media Person Pension Yojana 2024 Highlight

Scheme OrganizationInformation, Public Relations and Languages Department, Haryana
Name Of SchemeMedia Person Pension
Apply ModeOnline
Yojana Start Date07 Dec 2017
Benefits AmountRs.10,000/- Monthly
StateHaryana
BeneficiaryMedia Person
CategoryGovt Schemes

Media Person Pension Yojana 2024 Benefits

मीडिया पर्सन पेंशन योजना में मीडियाकर्मियों को प्रतिमाह ₹10000 की मासिक पेंशन दी जाती है। और यदि किसी भी कारणवश लाभार्थी मीडियाकर्मी ला निधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी की मासिक पेंशन का लाभ उसके पति, पत्नी या उनके पारिवारिक करीबी सदस्यों को दिया जाएगा। यानी की इसका लाभ कोसी भी स्थिति में बंद नही लिया जाएगा।

लेकिन इसके लिए पति पत्नी या पारिवारिक सदस्य को कोई वेतन या अन्य मजदूरी का लाभ नहीं मिल रहा हो और ना ही पेंशन संगठन या राज्य सरकार से कोई अन्य नियमित आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो तभी यह पेंशन हर स्थिति में चालु रहेगी। यह सभी शर्ते लाभार्थी की जीवित स्थिति में लागु नहीं होगी।

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Media Person Pension Yojana 2024 Eligibility Criteria

आवेदक दैनिक, सांध्य, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों और समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी होने चाहिए।

  • लाभार्थी की पास पत्रकारिता के क्षेत्र में न्युनतम 20 वर्षों का अनुभव होना जरुरी है।
  • मिडिया कर्मचारी भारत का और हरियाणा राजी का निवासी होना चाहिए।
  • मिडिया पर्सन पेंशन योजना के लिए लाभार्थी की आयु सीमा 60 वर्ष से उपर होनी चाहिए।
  • मीडियाकर्मी को न्युनतम पिछले 5 वर्षों से सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा मान्यता प्राप्त होनी अनिवार्य है।
  • इस योजना में मिडिया पर्सन के पास पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़ा बचत बैंक खाता होना चाहिए।
  • मीडियाकर्मी का बैकग्राउंड विवादित एनएचआई होना चाहिए।
  • बता दें कि किसी अन्य राज्य सरकार या समाचार संगठन से किसी भी प्रकार की पेंशन या मानदेय प्राप्त करने वाले लाभार्थी मीडियाकर्मी भी Media Person Pension Scheme 2024 के लिए पात्र माने गए है।
  • लेकिन, यदि कोई अन्यथा पात्र लाभार्थी किसी अन्य राज्य सरकार से प्रति माह 10,000 रूपये से कम राशि की पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उस स्थिति में मिडिया पर्सन पेंशन योजना के अन्तर्गत मिलने वाली पेंशन की राशि उस योजना राशि से कम हो जाएगी।
  • Note 1: इस योजना में सभी लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में अपना जीवित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
  • Note 2: लाभार्थी मीडिया कर्मचारी के इस योजना नियमो का उलंघन करने पर योजना का लाभ उसी समय बंद कर दिया जाएगा।

Media Person Pension Yojana 2024 Documents

मीडियाकर्मी पेंशन योजना 2024 के लिए आवेदन करते समय आवेदकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।

  • आधार कार्ड
  • पत्रकारिता स्थान का पता प्रमाण
  • आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पता प्रमाण पत्र
  • कम से कम 20 वर्षों के कार्य अनुभव का प्रमाण (पीडीएफ फाइल जिसमें सभी अनुभव प्रमाण पत्र शामिल हैं)
  • बैंक पासबुक/पैन कार्ड
  • जीवनसाथी (पति/पत्नी) का फोटो यदि हो
  • आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
  • आवेदक के हस्ताक्षर
  • जीवनसाथी (पति/पत्नी) के हस्ताक्षर यदि हो
  • मोबाईल नम्बर
  • ईमेल आईडी इत्यादि।

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How To Apply Online For Media Person Pension Yojana 2024

मीडियाकर्मी पेंशन योजना 2024 के लिए सभी योग्यताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद लॉगिन करके आवेदन सबमिट कर सकते हैं।

HMPPY Online Registration Process

  • Step: 1 सबसे पहले हरियाणा मीडिया पर्सन पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट अंत्योदय सरल saralharayana.gov.in पर जाएं।
  • Step: 2 होमपेज पर “New Users/ Register Here” पर क्लिक करें।
  • Step: 3 इसके बाद पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक सम्पूर्ण विवरण जैसे कि, आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और अन्य सहित इत्यादि दर्ज करके ओटीपी वेरिफिकेशन करते हुए ‘Submit’ पर क्लिक कर दें।
  • Step: 4 इतना करने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर अथवा ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी प्राप्त हो जाएगी।

HMPPY Online Apply Process

  • Step: 1 हरियाणा अंत्योदय-सरल आधिकारिक पोर्टल saralharayana.gov.in पर जाएं।
  • Step: 2 होमपेज पर स्क्रीन के दाईं ओर “Sign in here” विकल्प पर क्लिक करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके “Login” पर क्लिक करें।
  • Step: 3 अब इस नए पेज में “Apply for Services” पर टैब करके “View all available Services” पर क्लिक करें।
  • Step: 4 इसके बाद सर्च बॉक्स में “Media Person” टाइप करके Haryana Media Person Pension Online Apply पेज पर जाने के लिए “Application for Media Person Pension” लिंक पर क्लिक करें।
  • Step: 5 हरियाणा मीडियाकर्मी पेंशन ऑनलाइन फॉर्म में आवश्यक सम्पूर्ण विवरण दर्ज करें।
  • Step: 6 इस योजना के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  • Step: 7 आवेदन पत्र में जानकारी विवरण चेक करके “Submit” पर क्लिक कर दें।
  • Step: 8 मिडिया पर्सन पेंशन स्कीम ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद योग्य आपकी पात्रता और दस्तावेजों का वेरीफिकेशन किया जाएगा। वेरीफिकेशन के बाद योजना की लाभ राशि सीधे आपके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Media Person Pension Yojana 2024 Apply Online

Media Person Pension Notification PDFClick Here
Media Person Pension ApplySoon
Official WebsiteClick Here
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Media Person Pension Scheme 2024 – FAQ’s

मीडिया पर्सन पेंशन योजना क्या है?

Media Person Pension Scheme के तहत, हरियाणा सरकार दैनिक, सांध्य, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों और समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मचारियों को हर महिने 10,000 रूपये की पेंशन उपलब्ध कराई जाती है।

योजना का लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?

पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले दैनिक, सांध्य, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों और समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

मिडिया पेंशन योजना में कितने वर्ष का पत्रकारिता अनुभव आवश्यक है?

पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले नागरिक Social Media Person Pension Yojana के लिए पात्र माने गए हैं।

मिडिया पर्सन पेंशन योजना में कितने रूपये पेंशन मिलती है?

Media Person Pension Sarkari Yojana में लाभार्थियों को हर महिने 10000 रूपये और सालाना 120000 रूपये की पेंशन दी जाएगी।

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